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दिल्ली लॉकडाउन : ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

by Nitika Semwal
ई-पास ऑनलाइन आवेदन

दिल्ली में कोरोना की लहर तेज़ी से बढ़ रही है जिसके चलते लॉकडाउन लगाना जरुरी हो गया है साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की covid ​​-19 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसके चलते सरकार सामान्य आवाजाही को प्रतिबंधित कर रही है और केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दे रही है, चुनिंदा व्यक्ति राज्य लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार की वेबसाइट ने बैंकिंग, खाद्य वितरण, फार्मास्यूटिकल्स, और निजी सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में शामिल लोगों के लिए ई-पास ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान प्रदान किया है। सरकार का कहना है की ई-पास को सीमित क्षेत्रों में सीमित करने का उद्देश्य और राजधानी में COVID-19 के प्रभाव पर अंकुश लगाना है।

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कब से कब तक है Lockdown

सोमवार को एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता को अवगत कराया गया की दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, दिल्ली में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक Lockdown रहेगा।

Lockdown

दिल्ली लॉकडाउन के दौरान ई-पास के लिए आवेदन कैसे करें

दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान आप ई-पास के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके चरणों से गुजरने से पहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ई-पास केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों के लिए उपलब्ध हैं और उन व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा जो सिर्फ चाहते हैं मनोरंजन या सामाजिक बैठकों के लिए अपने घरों से बाहर निकलें है । यदि आपके पास पहले से ही एक रात / सप्ताहांत कर्फ्यू ई-पास है, तो आपको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैदल चलने के मामले में ई-पास आवश्यक नहीं है।

Mobile banking को सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जरुरी है ये टिप्स

  • दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाएं।
  • Apply for ePass for Night Curfew from 10:00 PM to 05:00 AM & Weekend Curfew. क्लिक करें।
  • अपना विवरण जैसे फोन नंबर, नाम और पता भरें।
  • आपके द्वारा की जाने वाली सेवा के प्रकार का चयन करें और फिर उन तिथियों और समय का चयन करें जिनके दौरान आपको उस सेवा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता है।
  • अब अपनी सरकार द्वारा जारी आईडी / आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें।
  • आपको अपने नियोक्ता या अपनी फर्म या आउटलेट के मालिक से एक पत्र भी अपलोड करना होगा।
  • चेकबॉक्स पर क्लिक करके अपनी acknowledgement मांगें।
  • अब, सबमिट बटन दबाएं।
  • विवरण प्रस्तुत करने के बाद आपको अपना ई-पास नंबर प्राप्त होगा।
ई पास

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कुछ लोगों ने शुरू में ई-पास के लिए आवेदन करते समय दिल्ली सरकार की साइट के साथ समस्याओं की सूचना दी थी, हालांकि अब इसने काम करना शुरू कर दिया है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने यह भी कहा कि उनके ई-पास अनुरोधों को वैध कारणों के बिना खारिज कर दिया गया था, जो कि वेबसाइट पर गड़बड़ के कारण हो सकता है।

कुछ लोगों को दी गयी है छूट

क्या आप भी कर रहे है Work From Home ? एक दूसरे…

साथ ही आपको बता दे की सरकार ने गर्भवती महिलाओं और रोगियों, चिकित्सा कर्मियों, हवाई अड्डों से आने वाले या जाने वाले व्यक्तियों, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों, परीक्षा कर्मचारियों, न्यायिक कर्मचारियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सरकारी अधिकारियों सहित कुछ लोगों को छूट दी है। हालांकि, इन लोगों को यात्रा करते समय अपने प्रमाण या वैध पहचान पत्र को साथ में रखना जरुरी है।

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